भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मेडिकल स्टोर पर CCTV निगरानी को लेकर Drugs Rules, 1945 में संशोधन का एक महत्वपूर्ण ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं की बिक्री की निगरानी को मजबूत करना और Schedule H, H1 तथा X दवाओं की अनधिकृत बिक्री पर रोक लगाने में मदद करना है।
इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद मेडिकल स्टोर संचालकों, रजिस्टर्ड फार्मासिस्टों और फार्मेसी विद्यार्थियों के बीच कई सवाल उठ रहे हैं। क्या सभी मेडिकल स्टोर पर CCTV लगाना अनिवार्य हो जाएगा? क्या रिकॉर्डिंग तीन महीने तक सुरक्षित रखनी होगी? क्या नया नियम लागू हो चुका है?
इस लेख में इन सभी सवालों को आसान भाषा में समझेंगे।
Medical Store CCTV Notification 2026 क्या है?
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 8 सितंबर 2026 को G.S.R. 791(E) के अंतर्गत Drugs Rules, 1945 में संशोधन का ड्राफ्ट प्रकाशित किया। भारत सरकार की प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने भी 17 सितंबर 2026 को इस प्रस्ताव के संबंध में जानकारी जारी की।
इस ड्राफ्ट में मेडिकल स्टोर के लाइसेंस प्राप्त परिसर में CCTV निगरानी व्यवस्था लगाने का प्रस्ताव है, जहाँ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पर दवाओं की आपूर्ति की जाती है।
महत्वपूर्ण: यह एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है। इसे अंतिम रूप से लागू नियम नहीं समझना चाहिए। <a href=”https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2311184&lang=1®=3“>PIB की आधिकारिक प्रेस रिलीज़ यहाँ पढ़ें।</a>
CCTV लगाने का प्रस्ताव क्यों लाया गया?
इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं की बिक्री और आपूर्ति पर निगरानी मजबूत करना है।
इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:
- बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के दवाओं की बिक्री पर नियंत्रण में सहायता करना।
- Schedule H, H1 और X दवाओं की बिक्री की निगरानी बेहतर बनाना।
- दवाओं की आपूर्ति में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना।
- संबंधित नियामक अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर बिक्री की जाँच में सहायता देना।
CCTV निगरानी को दवाओं की बिक्री पर नियामक नियंत्रण मजबूत करने के लिए एक अतिरिक्त उपाय के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
प्रस्तावित CCTV नियम में क्या कहा गया है?
ड्राफ्ट में Drugs Rules, 1945 के Rule 65 में एक नया उपनियम (2A) जोड़ने का प्रस्ताव है।
प्रस्ताव के अनुसार, थोक बिक्री के अलावा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पर दी जाने वाली किसी भी दवा की आपूर्ति लाइसेंस प्राप्त परिसर में स्थापित और संचालित CCTV निगरानी व्यवस्था के अंतर्गत की जानी चाहिए।
ड्राफ्ट में रिकॉर्डिंग को कम से कम तीन महीने तक सुरक्षित रखने का भी प्रस्ताव है।
| विषय | ड्राफ्ट में प्रस्ताव |
|---|---|
| संबंधित कानून | Drugs Rules, 1945 |
| नोटिफिकेशन नंबर | G.S.R. 791(E) |
| ड्राफ्ट की तारीख | 8 सितंबर 2026 |
| प्रस्तावित CCTV | लाइसेंस प्राप्त परिसर में निगरानी व्यवस्था |
| रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की अवधि | न्यूनतम 3 महीने |
| थोक बिक्री | प्रस्तावित प्रावधान में wholesale dealing को अपवाद रखा गया है |
ये विवरण प्रस्तावित संशोधन पर आधारित हैं। अंतिम नियम की शर्तें सरकारी अंतिम अधिसूचना से ही निर्धारित होंगी।
क्या सभी मेडिकल स्टोर पर CCTV लगाना अनिवार्य हो गया है?
यह इस विषय से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।
ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि प्रस्तावित नियम उसी दिन से लागू हो गया। ड्राफ्ट में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं तथा अंतिम नियम लागू होने की तारीख सरकार द्वारा अंतिम प्रकाशन के समय निर्धारित की जानी है।
इसलिए केवल G.S.R. 791(E) के आधार पर यह दावा करना सही नहीं होगा कि नया CCTV नियम पूरे भारत में लागू हो चुका है।
मेडिकल स्टोर संचालकों को अपने राज्य के Drug Control Department के मौजूदा निर्देशों का भी पालन करना चाहिए।
Schedule H, H1 और X दवाएँ क्या हैं?
1. Schedule H Drugs
ये ऐसी दवाएँ हैं जिनकी खुदरा बिक्री सामान्यतः रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही की जा सकती है। इन दवाओं की बिक्री Drugs Rules में निर्धारित शर्तों के अनुसार होनी चाहिए।
2. Schedule H1 Drugs
Schedule H1 में ऐसी दवाएँ शामिल हैं जिनकी बिक्री पर अतिरिक्त नियंत्रण और रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताएँ लागू होती हैं। संबंधित नियमों के अनुसार इनके बिक्री रिकॉर्ड को निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखना होता है।
3. Schedule X Drugs
Schedule X की दवाओं पर अधिक कड़े नियामक नियंत्रण लागू होते हैं। इनके प्रिस्क्रिप्शन, रिकॉर्ड और बिक्री से संबंधित विशेष शर्तों का पालन करना आवश्यक है।
इन तीनों श्रेणियों की दवाओं के लिए पहले से निर्धारित नियमों का पालन जरूरी है। प्रस्तावित CCTV संशोधन इन दवाओं की आपूर्ति की निगरानी को और मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है।
क्या मेडिकल स्टोर संचालकों को अभी CCTV लगवा लेना चाहिए?
मेडिकल स्टोर संचालकों को किसी भी निर्णय से पहले लागू केंद्रीय और राज्य स्तरीय नियमों की पुष्टि करनी चाहिए।
ध्यान रखने योग्य बातें:
- अपने Drug Control Department के वर्तमान निर्देश जाँचें।
- ड्राफ्ट और अंतिम अधिसूचना के बीच अंतर समझें।
- रिकॉर्डिंग और दवाओं की बिक्री से जुड़े मौजूदा नियमों का पालन करें।
- सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी सूचना को आधिकारिक सरकारी दस्तावेज़ से सत्यापित करें।
यदि भविष्य में यह संशोधन अंतिम रूप से लागू किया जाता है, तो संबंधित लाइसेंसधारियों को अंतिम अधिसूचना में दी गई शर्तों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।
आधिकारिक नोटिफिकेशन कहाँ देखें?
इस विषय की जानकारी के लिए निम्नलिखित सरकारी स्रोत देखें:
- PIB की आधिकारिक प्रेस रिलीज़: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2311184&lang=1®=3
- CDSCO Gazette Notifications: https://cdsco.mohfw.gov.in/opencms/opencms/en/Notifications/Gazette-Notifications/
- Drugs Rules, 1945: https://cdsco.mohfw.gov.in/opencms/opencms/en/Acts-and-rules/Drugs-Rules/
CDSCO की Gazette Notifications सूची में G.S.R. 791(E), दिनांक 8 सितंबर 2026 को CCTV निगरानी व्यवस्था से संबंधित ड्राफ्ट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
Pharmacist और Pharmacy Students के लिए जरूरी जानकारी
फार्मासिस्टों को केवल नए प्रस्तावों पर ही नहीं, बल्कि Drugs Rules, prescription handling, Schedule H1 के रिकॉर्ड, दवाओं की सुरक्षित आपूर्ति और फार्मेसी अनुपालन से जुड़े मौजूदा नियमों पर भी ध्यान देना चाहिए।
नए नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकारी अधिसूचनाओं और संबंधित राज्य के Drug Control Department की आधिकारिक सूचनाओं को प्राथमिकता दें।
निष्कर्ष
भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने G.S.R. 791(E), दिनांक 8 सितंबर 2026 के माध्यम से Drugs Rules, 1945 में CCTV निगरानी से संबंधित संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसमें प्रिस्क्रिप्शन पर दी जाने वाली दवाओं की आपूर्ति के लिए CCTV निगरानी और रिकॉर्डिंग को न्यूनतम तीन महीने तक सुरक्षित रखने का प्रावधान प्रस्तावित है।
हालाँकि, ड्राफ्ट को अंतिम रूप से लागू नियम नहीं माना जाना चाहिए। मेडिकल स्टोर संचालकों और फार्मासिस्टों को अंतिम सरकारी अधिसूचना तथा संबंधित राज्य के लागू निर्देशों के आधार पर ही निर्णय लेना चाहिए।
यह लेख उपलब्ध सरकारी ड्राफ्ट और आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। नियमों की स्थिति में बदलाव होने पर नवीनतम सरकारी अधिसूचना की जाँच करें।
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: Medical Store CCTV Rule 2026: Pharmacist के लिए नया सरकारी ड्राफ्ट
Medical Store CCTV Rule 2026 की पूरी जानकारी पढ़ें। जानें G.S.R. 791(E) ड्राफ्ट, तीन महीने की CCTV रिकॉर्डिंग और फार्मासिस्टों के लिए प्रस्तावित नियम।
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